80G और 12A टैक्स छूट: भारतीय कंपनियों को NGO डोनेशन से कैसे मिलता है लाभ?

80G और 12A टैक्स छूट: भारतीय कंपनियों को NGO डोनेशन से कैसे मिलता है लाभ?

क्या आप जानते हैं कि एक रजिस्टर्ड NGO को दिया गया दान आपकी कंपनी को भारी टैक्स बेनिफिट्स दिला सकता है? भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत, Tugona Foundation Trust जैसे मान्यता प्राप्त NGO को दिए गए दान पर टैक्स छूट मिलती है। इसके साथ ही, 12A रजिस्ट्रेशन यह सुनिश्चित करता है कि NGO की आय कर-मुक्त है, जिससे आपका दान सीधे ज़रूरतमंदों तक पहुँचता है। कॉर्पोरेट जगत के लिए यह एक स्मार्ट निवेश है जो समाज के साथ-साथ कंपनी की बैलेंस शीट को भी फायदा पहुँचाता है।

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